Saturday, April 30, 2011

भोपाल: कार्ययोजना अनुसार रोके जायेंगे बाल विवाह (बाल विवाह रोकथाम अभियान-2011)

भोपाल: मध्यप्रदेश में हर साल की तरह इस वर्ष भी अक्षय तृतीया 6 मई के अवसर पर कार्ययोजना को अमल में लाकर बाल विवाहों की रोकथाम की जाएगी।
बाल विवाहों की रोकथाम संबंधी जनजागरुकता एवं प्रचार-प्रसार के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार कर समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों, महिला बाल विकास अधिकारियों और परियोजना अधिकारियों को भेजी गई है। उक्त कार्ययोजना बाल विवाह के विरोध में वातावरण निर्माण के उद्देश्य से अक्षय तृतीया/आखा तीज को केन्द्रित करते हुए तैयार की गई है। कार्य योजना अनुसार हर साल की तरह जागरुकता अभियान भी चलाया जायेगा।


जिला स्तर कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला मुख्यालय पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक आयोजित करने को कहा गया है। बैठक में स्थानीय आवश्यकतानुसार बाल विवाहों की रोकथाम संबंधी रणनीति तैयार की जायेगी। इसके लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा की मदद से 18 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित किशोरियों की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। यह सूची जिला पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सौंपकर संबंधित परिवारों पर विशेष निगरानी रखे जाने को कहा गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरपंचों को यह सूची उपलब्ध करायेंगे। सूची अनुसार बालिकाओं के परिवारों पर विशेष निगरानी रखी जायेगी तथा उन्हें बाल विवाह न करने के संबंध में समझाइश दी जायेगी। सरपंचों को सामूहिक विवाह के आयोजनों में सजग रहने को कहा जायेगा।

अक्षय तृतीया के बाद पुन: एक बार सर्वे कराकर सुनिश्चित किया जायेगा कि जिले में कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ है। जिले के सभी जन-प्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं, प्रमुख व्यक्तियों का उन्मुखीकरण बाल विवाह की रोकथाम के लिये कराया जायेगा। एक माह की अवधि के लिये जिला मुख्यालयों पर बाल विवाह रोकथाम पर आधारित होर्डिंग लगाए जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। परियोजना स्तर पर जन-प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रबुद्ध नागरिकों की उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित करने को कहा गया है। कार्यशाला में प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम के कानूनी प्रावधानों, दुष्परिणामों की जानकारी दी जायेगी। बाल विवाह का विरोध विषय पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा सकेगा। इन सभी आयोजन के बाद जिला स्तर से एकजाई रिपोर्ट आगामी 30 मई तक भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं।

अधिकारी अपनी रिपोर्ट में पुलिस में दर्ज में बाल विवाह प्रकरणों की संख्या, न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या, परामर्श से रोके गये बाल विवाहों की संख्या, बाल विवाह कुरीति के विरोध में परामर्श लेने वाले हितग्राहियों की संख्या, जागरुकता शिविरों/सम्मेलनों की संख्या और इनमें भाग लेने वाले हितग्राहियों की जानकारी शामिल करेगें। बाल विवाह रोकथाम अभियान के निर्देश विभागीय वेबसाइट http://www.mpwcd.nic.in/ पर भी उपलब्ध करावाये गये हैं।

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