Thursday, April 21, 2011

भोपाल: दिग्विजय पर चार्जशीट दायर करने का आदेश

भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा है। दिग्विजय सिंह के अलावा 11 अन्य लोगों पर भी नियमों का उल्लंघन करके इंदौर के एक मॉल में अवैध निर्माण की अनुमति देने का आरोप है।

हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस संजय सेठ ने ईओडब्ल्यू से 30 जून तक चार्जशीट और 4 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इंदौर में महात्मा गांधी रोड पर स्थित ट्रेजर आइलैंड मॉल उस इलाके में है जिसे शहर के मास्टर प्लान-1991 के तहत रेजिडेंशल परपज़ के लिए माना गया था। मॉल को 25 हजार स्क्वेयर फीट पर निर्माण के लिए स्पेशल परमिशन दी गई थी।

याचिकाकर्ता महेश गर्ग ने ईओडब्ल्यू से 3 साल पहले शिकायत की थी। महेश ने कहा था कि दिग्विजय के शासनकाल के दौरान मॉल के अवैध निर्माण और अनियमितताओं को मंजूरी देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। ईओडब्ल्यू ने महेश की शिकायत पर 12 फरवरी, 2009 को एफआईआर दर्ज करके कागजात सीज़ कर दिए थे।

महेश गर्ग के वकील मनोहर दलाल ने कहा, ' ईओडब्ल्यू ने केवल थोड़ी सी जांच की। केस की फाइल इस विभाग से उस विभाग में आती-जाती रही। जांच करने वाला अधिकारी 2 साल में 5 बार बदला गया। ' मनोहर दलाल के मुताबिक, इससे पता चलता है कि जांच न करने के लिए कितना राजनीतिक दबाव है। मनोहर ने कहा, ' हमने 18 मार्च, 2010 को एक याचिका दायर की। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से जांच रिपोर्ट मांगी लेकिन कुछ विभागों में पत्राचार के अलावा और कुछ नहीं हुआ। '

नियमों में बदलाव के बारे में बताते हुए मनोहर ने कहा कि मॉल के के लिए 25 हजार स्क्वेयर फीट पर निर्माण की अनुमति दी गई थी लेकिन गैजट नोटिफिकेशन में सरकार ने इसे बदलकर 1 लाख स्क्वेयर फीट कर दिया।

कोर्ट ने दिग्विजय, पूर्व हाउसिंग मिनिस्टर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी एवी सिंह, पूर्व स्टेट हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन चंद्रप्रभाष शेखर, मॉल के मालिक प्रेम कलानी और मनीष कलानी के साथ 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

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