Thursday, January 20, 2011

भोपाल: पंचायत खातों से नगद आहरण भुगतान पर पाबंदी


भोपाल: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि पंचायत खातों से नगद आहरण
को लेकर मिलने वाली शिकायतों को देखते हुये यह तय किया गया है कि पंचायत खातों से नगद आहरण और भुगतान पर रोक लगाई जाये। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा गया है कि एक हजार अथवा पंद्रह सौ रूपये अग्रिम पंचायतों के पास रहने के प्रावधान के अलावा कोई भी राशि का नगद आहरण न हो यह सुनिश्चित किया जाये। किसी भुगतान प्रक्रिया बैंक ड्राफ्ट, क्रोस चैक या खाते से खाते में ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जाये।
बैंक ड्राफ्ट, क्रॉसड चैक या खाते से खाते में ही भुगतान हो, उल्लंघन होने पर सख्त कार्यवाही होगी
श्री भार्गव ने कहा कि इन निर्देशों के विपरीत अगर कोई आहरण होगा तो इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानकर संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। श्री भार्गव ने कहा कि सरपंच के स्थान पर किसी ओर के द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करना एक आपराधिक कृत्य है। ऐसे प्रकरणों में भी बैंको से सख्ती बरतने और कोई ऐसा मामला आने पर संबंधित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से भी इस पर निगरानी रखने को कहा है और कोई ऐसा मामला सामने आने पर संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध एक्ट के आधार पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

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