Thursday, February 17, 2011

भोपाल: अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवार निलम्बित

भोपाल: राज्य शासन ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस सुधार एवं सामुदायिक पुलिसिंग पुलिस मुख्यालय, भोपाल श्री व्ही.के. पवार के निलम्बन आदेश जारी किये हैं।

गृह विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार श्री पवार के पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल-ग्वालियर संभाग पदस्थी के दौरान उनके निर्देशन पर एक डकैती विरोधी दल गठित किया गया था। इस दल के एक सदस्य श्री दिवारीलाल रावत, सहायक उप निरीक्षक का शव 31 जनवरी, 2004 और एक फरवरी, 2004 की दरम्यानी रात श्योपुर के एक अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल लाते समय बताया गया मृत्यु के कारण और बाद में किये गये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृत्यु के कारण में भिन्नता थी। इसके अलावा श्री रावत की डाकुओं के साथ मुठभेड़ में दर्शाई गई मृत्यु मुठभेड़ के दौरान न होकर सोची समझी नीति के तहत होना परिलक्षित हुई। दस्यु विरोधी दल श्री पवार के सीधे निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देश के अधीन कार्य कर रहा था। श्री पवार द्वारा डाकू विरोधी दल की मुठभेड़ के दौरान संदेहास्पद गतिविधियों के फलस्वरूप दल पर किसी प्रकार की वैधानिक और अनुशासनात्मक कार्यवाही न की जाना उनकी घोर लापरवाही मानी गई। 

अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के नियम-3 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत आचरण के कारण राज्य शासन ने श्री पवार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का निर्णय लिया है। 

निलम्बन काल में श्री पवार का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल रहेगा और निलम्बन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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