भोपाल: विशेष न्यायालय सागर ने पटवारी पुरूषोत्तम लाल पाठक के विरूद्ध दोष सिद्ध पाये जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 6 माह का कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा अन्य धाराओं के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 2 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी आशीष कुमार पण्डा निवासी पदमाकर नगर मकरोनिया जिला सागर की शिकायत पर विधिवत ट्रेप कार्यवाही की जाकर पटवारी पुरूषोत्तर लाल पाठक को 3 हजार 500 रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया था। आरोपी द्वारा फरियादी की जमीन पर लगे कठहल, सागौन, नींबू, आंवला आदि के वृक्षों को पटवारी रिकार्ड में दर्ज करने के एवज में मांगी गई थी। प्रकरण में विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान फरवरी 2010 को विशेष न्यायालय सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
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