भोपाल। मेडिकल स्टोर संचालक गर्भपात कराने वाली दवा (अनवांटेड 72, आई-पिल) डॉक्टर के पर्चे के बिना न बेचें। बिना पर्चे के ये दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने शुक्रवार को पीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक के बाद दवा व्यापारियों को दिए हैं। बैठक में हजेला अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. अनूप हजेला ने शहर में गर्भपात कराने की दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के बिकने की शिकायत की थी।
बैठक में स्वास्तिक हॉस्पिटल, सुमी डायग्नोस्टिक, ओम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवजीवन डायग्नोस्टिक सेंटर, समयक अल्ट्रासाउंड क्लीनिक को सोनोग्राफी मशीन का संचालन करने की अनुमति दी गई। समिति सदस्यों ने आरके स्कैन सेंटर का सोनोग्राफी मशीन संचालन की अनुमति के आवेदन को नामंजूर कर दिया।
बैठक में कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को राजधानी के सोनोग्राफी सेंटर्स का आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा है।
यह निर्देश कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने शुक्रवार को पीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक के बाद दवा व्यापारियों को दिए हैं। बैठक में हजेला अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. अनूप हजेला ने शहर में गर्भपात कराने की दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के बिकने की शिकायत की थी।
बैठक में स्वास्तिक हॉस्पिटल, सुमी डायग्नोस्टिक, ओम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवजीवन डायग्नोस्टिक सेंटर, समयक अल्ट्रासाउंड क्लीनिक को सोनोग्राफी मशीन का संचालन करने की अनुमति दी गई। समिति सदस्यों ने आरके स्कैन सेंटर का सोनोग्राफी मशीन संचालन की अनुमति के आवेदन को नामंजूर कर दिया।
बैठक में कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को राजधानी के सोनोग्राफी सेंटर्स का आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा है।

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