भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से ऋण वितरण में हुई गड़बड़ी के दोषी दो उपयंत्रियों के विरुद्ध आज राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष न्यायालय में पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। आवास संघ में वर्ष 2003 में शानू गृह निर्माण सहकारी समिति को ऋण वितरण में हुई गड़बड़ी को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था। इसमें शानू गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष सहित आवास संघ के पदाधिकारी अरुण कुमार मेहरा एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/08 धारा 420, 467, 468, 471, 477 (का) 120 बी भारतीय दण्ड विधान एवं 13 (1) डी 13 (2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इन सभी आरोपियों के विरुद्ध 20 फरवरी, 2009 को विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
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